उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार


Assistance for Standardization/Promotion,Patent/Design Registration of processed food items

कृपया फार्म भरने से पूर्व योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा वाॅछित अभिलेख तैयार करा कर उसके आधार पर फार्म भरें। त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा पूर्ण प्रविष्टियाॅ नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार्य न होगा । इसके लिए स्वयं उद्यमी/आवेदनकर्ता का उत्तरदायित्त्व होगा।

(1). निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-डी) पर आवेदन ।
(2). विस्तृत परीयोजना प्रस्ताव।
(3). पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे।
(4). एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति।
(5). संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएसन और सोसायटी का बाईलाॅज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(6).संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
(7). कन्सलटेन्ट एजेन्सी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एक्रीडिटेशन हेतु एजेन्सी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति (मानकीकरण प्रोत्साहन हेतु)
(8). पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति।
(9). विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख।
(10). आयात निर्यात लाइसेन्स की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी/हेल्थ प्रमाण-पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्जेज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियां (बाजार विकास प्रस्ताव हेतु)।
उपरोक्त समस्त अभिलेखो के साथ परियोजना प्रस्ताव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय 2 सप्रू मार्ग उद्यान भवन लखनऊ के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रकोष्ठ मे विलम्बतम 20 कार्य दिवसो के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावो पर विचार नही किया जायेगा।