Intrest Subsidy for Reefer Vehicles/Mobile Units.
कृपया फार्म भरने से पूर्व योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा वाॅछित अभिलेख तैयार करा कर उसके आधार पर फार्म भरें। त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा पूर्ण प्रविष्टियाॅ नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार्य न होगा । इसके लिए स्वयं उद्यमी/आवेदनकर्ता का उत्तरदायित्त्व होगा।
(1) निधारित रूप पत्र पर आवेदन। (एनेक्जर-सी) (note): ऑनलाइन भर कर प्रेषित किये गये आवेदन पत्र का Acknowledgement
(2) स्वप्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
(3) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा टर्म लोन का स्वीकृति पत्र।
(4) बैंक/वित्तीय संस्थान का अप्रेजल रिपोर्ट।
(5) संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएसन और सोसायटी का बाईलाॅज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(6) संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
(7) रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन्स हेतु बिल/बाउचर/एनवाइस की प्रतियां जो चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा अभिप्रमाणित हो।
(8) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बाॅडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट का डिलेवरी चालान और रसीद।
(9) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बाॅडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट की इनवाइस की प्रति।
(10) बैंक द्वारा ब्याज भुगतान हेतु निर्गत समय सारणी ।
(11) न्यूनतम रू. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि -
(अ) संस्था द्वारा रीफर व्हैकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जाॅब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा।
(ब) यह कि संस्था द्वारा जाॅब वर्क के लिए स्टेक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है।
(स) यह कि रीफर व्हैकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अन्य उदे्श्यों हेतु नहीं किया जायेगा।
(12) न्यूनतम रू. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि-
(अ) कि संस्था/इसके सहयोगी संस्था/कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित।
(ब) यह कि संस्था द्वारा किसी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/भारत सरकार की संस्था/संगठन और राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए के लिए न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है।
(13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रीफर वैन के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि ) से सम्बंधित प्रमाण पत्र।
(14) रीफर व्हीकल/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर-ए/15)
उपरोक्त समस्त अभिलेखो के साथ परियोजना प्रस्ताव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय 2 सप्रू मार्ग उद्यान भवन लखनऊ के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रकोष्ठ मे विलम्बतम 20 कार्य दिवसो के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावो पर विचार नही किया जायेगा।