Capital Subsidy for settingup New Units/Technology Up gradation / Modernisation of Food Processing Industries ,sanctioned under Pradhan Mantri Kishan Sampada Yojna(PMKSY),Government of India
कृपया फार्म भरने से पूर्व योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तथा वाॅछित अभिलेख तैयार करा कर उसके आधार पर फार्म भरें। त्रुटिपूर्ण आवेदन तथा पूर्ण प्रविष्टियाॅ नहीं करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार्य न होगा । इसके लिए स्वयं उद्यमी/आवेदनकर्ता का उत्तरदायित्त्व होगा।
पूँजी निवेश अनुदान हेतु प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख।
(1) निर्धारित रूप पत्र (एनेक्जर-ए) पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।
(2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
(3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
(4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) हेतु निर्गत अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लाण्ट मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस तथा सिविल कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाॅति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक हैं । (एनेक्जर-ए/2)
(6) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जाॅच कर ली गई है और वह नियमानुसार ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण।(
(एनेक्जर-ए/3)
(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण।
(एनेक्जर-ए/7)
(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) का प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/8)
(9) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिक्लस ऑफ एसोशिएसन और समिति का बाई-लाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(10) संगठन के आफिस बियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।
(11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षो हेतु चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेण्ट और वार्षिक प्रतिवेदन।
(12 बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लू प्रिन्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
(13) इन्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियर्स मेमोरैन्डम (आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
(14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
(15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र।
(16) अग्निशमन प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी)।
(17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंन्स।
(18) मांस प्रसंस्करण इकाई हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(19) परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस ।
(20) रू. 100/- के नान जुडिशियल स्टाॅम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र की उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए/6)
(21) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अन्तर्गत:-
(अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि।
(ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि।
(स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि।
(द) प्लान्ट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि।
(य) प्लान्ट और मशीनरी के स्थापन/संस्थापन की तिथि।
(र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि।
(ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।
(22) निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/4) पर चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
(23) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पदा योजनान्तर्गत इकाई को स्वीकृत धनराशि हेतु अवमुक्त आादेश ।
उपरोक्त समस्त अभिलेखो के साथ परियोजना प्रस्ताव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय 2 सप्रू मार्ग उद्यान भवन लखनऊ के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रकोष्ठ मे विलम्बतम 20 कार्य दिवसो के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावो पर विचार नही किया जायेगा।